झांसी। नशीले पाउडर डायजापाम सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या-२, ओमबीर के न्यायालय में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि विगत ०७ दिसंबर २०१० को गश्त के दौरान जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं०-२/३ पर एक व्यक्ति को देखा जो पुलिस वालों को सामने आता देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने दबिश देकर व बल प्रयोग कर उसे शौचालय के पास पकड़ लिया। पूछताछ में उसने नाम अविनाश उर्फ कल्लू कुशवाहा पुत्र गनपत निवासी तालाब पुरा जिला ललितपुर बताया। जामा तलाशी में उसकी जेब में पोलीथीन में रखा सफेद डायजापाम पाउडर ७० ग्राम बरामद हुआ। उसके विरुद्ध धारा-२१/२२ एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्वि अविनाश उर्फ कल्लू को-धारा-२१/२२ स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम-१९८५ के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास व १०,०००/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उसे ६ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।