झांसी। अधिवक्ता पर तेजाब फेंकने के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो अधि०सहित बलात्कार) न्यायालय सं०-९. नितेन्द्र कुमार की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा व एडीजीसी अतुलेश सक्सेना के अनुसार वादी सुरेश कुशवाहा एड जब सुबह अपने खेत की ओर घूमने जा रहा था और जब शमशान घाट कौछाभावर के पास पहुंचा उसी समय वादी के पिता रामसिंह कुशवाहा खेत से लौट रहे थे । शमशान घाट की चारदीवारी में पहले से घात लगाये बैठे बाबूलाल, दीपक व दो अन्य व्यक्तियों ने उसको रोका और जान से मारने के इरादे से वादी के ऊपर तेजाब डाल दिया जिससे ऊसकी पीठ व गर्दन
जल गई व शरीर में कई जगह जल गया । बाबूलाल, दीपक व उसके दो साथी शमशान के पीछे की ओर‌ भाग गये । रिपोर्ट पर मुकदमा कायम हुआ । उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त बाबूलाल पुत्र बल्लू कुशवाहा, निवासी कोछाभावर, बरियापुरा थाना-
नवाबाद द्वारा धारा- ३४१, ३२६ए, ५०४ भा०द०सं० के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।