झांसी। न्यायालय ए0डी01जे0 द्वितीय / स्पे0 रेप पाक्सो एक्ट कोर्ट, झांसी में रक्सा इलाके में अपनी नाबालिक भतीजी के साथ दुराचार करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त चाचा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा के अनुसार जनपद के रक्सा क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 मई 2022 की सुबह करीब 6 बजे वह परिवारिक विवाह समारोह से वापिस आकर बस स्टैंड उतरा, परंतु कुछ काम होने के कारण सीधे खेत पर चला गया और अपनी 11 वर्षीय पुत्री को चचेरे भाई रवि राजपूत पुत्र कैलाश के साथ घर भेज दिया था बाद में घर आने पर उसकी पुत्री ने रोते हुए बताया कि रवि चाचा ने अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
इस मुकदमे में सुनवाई उपरांत दोष सिद्ध हो जाने पर आज न्यायालय ए0डी01जे0 द्वितीय / स्पे0 रेप पाक्सो एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त रवि राजपूत को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।













