झांसी। किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिवनारायण ने थाना गरौठा में अभियुक्त सोनू उर्फ आलोक कुमार रावत एवं दो अन्य के विरुद्ध 23 जून को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी भांजी (पीडिता), उम्र 15 वर्ष 22 जून को घर पर अकेली थी। पत्नी व परिवार के सभी लोग रिश्तेदारी में गमी हो जाने के कारण बाहर गये थे। मौका पाकर कौशल श्रीवास, सोनू व सोनू उर्फ आलोक कुमार रावत ने उसकी भांजी को दिन के करीब 12 बजेे अगवाकर वैरियर मऊरानीपुर रोड पर बने मकान पर ले गये। वहां वादी की भांजी के साथ तीनों लोगों ने गलत कार्य करके ब्लैक मेल करने की नियत से वीडियो बनाया । जिसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके से तीनो लड़कों व नाबालिग लड़की को पकड़ कर थाने लाया गया। अभियुक्तों के खिलाफ धारा-363, 342, 376,भान्द०सं०, 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत थाना गरौठा में मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त सोनू उर्फ आलोक कुमार रावत पुत्र बृजकिशोर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।