झांसी। गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०३ विकास नागर की अदालत में निरस्त कर दिए गए।
जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा एस०एच०ओ० देवेश शुक्ला द्वारा थाना कोतवाली में २२ अप्रैल २०२१ को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि एक संगठित गिरोह का गैंग लीडर रवि राय है व इस गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य अतुल यादव, बृज किशोर, जीवन राय, ताराचन्द्र राय, मनोज कुशवाहा, आकाश राय, रामू राय, अभिषेक सेन, पवन बुन्देला, सुनील सेन व जय कुमार द्विवेदी हैं। जो कि भौतिक, आर्थिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। इस गैंग के सदस्यों के भय के कारण जनता का कोई भी
व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट व अदालत में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। इस गैंग का स्वछन्द रहना जनहित में उचित नहीं है। इस गैंग के विरूद्ध धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त मामले में अभियुक्त मनोज कुशवाहा पुत्र हरी सिंह निवासी बामौर, थाना गरौठा हाल निवासी- बड़ागांव गेट बाहर, मैरी तिराहा के पास थाना कोतवाली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि इसी न्यायालय में एक अन्य मामले में भी न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जीवन राय पुत्र अशोक राय, निवासी ग्राम घुघुवा थाना बरुआसागर झाँसी व देवरी कलरऊ थाना सेंदरी जिला टीकमगढ़ एवं रामू राय पुत्र करोड़ी राय, निवासी- देवरी कलरऊ थाना सेंदरी जिला टीकमगढ (म०प्र०) की ओर से धारा २/३गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र भी न्यायालय में निरस्त कर दिए गए।