झांसी। जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने हेतु मृदुल चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा होली के अवसर पर 03 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से रंग खेलने के दिन 04 मार्च को सांय 05:00 बजे तक जनपद झांसी स्थित समस्त देशी शराब, सी०एल०-5सी०सी०, कम्पोजिट मदिरा, मॉडल शॉप्स, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों, सैन्य कैण्टीनों, समस्त बार अनुज्ञापनों, भांग का गोदाम, सी०एल०-2, एफ०एल०-2, एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन तथा मदिरा भेजने व वितरण करने वाली संस्थाओं का मदिरा की बिकी/पेश करने से पूर्णतः प्रतिबन्धित करने का आदेश दिया है। उपरोक्त बन्दी के समय मदिरा का परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। अनुज्ञापियों को इस बन्दी के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त प्रतिफल देय नही होगा।














