12 वर्ष पूर्व 5 सौ ग्राम चरस सहित हुआ था गिरफ्तार,  7 वर्ष की सजा, 20 हजार अर्थदंड से दंडित

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झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट द्रुतगामी न्यायालय शरद कुमार चौधरी ने ऐसे अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया जिसे बारह वर्ष पूर्व आधा किलो चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि टहरौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को 30 दिसंबर 2014 को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति बरोल चौराहे पर खड़ा है। इस सूचना पर वह अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे ओर संदिग्ध को दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम ग्राम बारोल निवासी रामकिशोर यादव उर्फ लाल बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से पांच सौ ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी पर चरस रखने कि दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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