एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड का आदेश
झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह ने डकैती का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मनीष मुदगिल, रजनीश दुबे, विनोद राय व सन्दीप को 14-14 वर्ष तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी गई।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार कुरैचा नाका मऊरानीपुर निवासी वीरेन्द्र कुमार साहू ने मऊरानीपुर थाना पुलिस को 11 मई 2004 को तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने भाई, माता-पिता व अन्य परिवारी जनों के साथ घर पर मौजूद था, तभी शाम करीब 7 बजे मऊरानीपुर निवासी लकी उर्फ मनीष, रजनीश दुबे, सन्दीप व विनोद राय हाथों में हथियार लेकर उसके घर में घुस आए। उसे व परिजनों के साथ मारपीट कर घर की अलमारियों में रखा 48 तोला सोना, 6 किलो चाँदी के जेवरात, दो लाख नकद लूट ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने बन्दूकों की बट से मारपीट की और हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैला कर भाग गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामदगी करते हुए सभी को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई, बहस व गवाही के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी मानकर 14-14 वर्ष की सजा तथा एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।













