झांसी । जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्यवाही पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवम खण्ड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लम्बित अपील संख्या -एस 8/2609/ए/2020 पर कार्यवाही करते हुए जनपद झांसी के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर पच्चीस हजार रूपए का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुए अर्थ दण्ड की वसूली उनकी वेतन से करने के आदेश पारित कर लापरवाही पर लगाम लगाने का प्रयास किया है।

ज्ञातव्य है कि सुश्री अनुजा दुबे पुत्री चन्द्र भानु दुबे ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6-1 के अधीन अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए मुकेश कुमार तिवारी सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खिसनी बुजुर्ग, विकास खण्ड बंगरा के संबंध में विकास खण्ड संसाधन केंद्र बंगरा के सबसे कनिष्ठ ए,बी,आर,सी, होने के बाबजूद संसाधन केंद्र का सहखातेदार बनने, अपने कार्यों/दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही करने , विद्यालय से अक्सर गायब रहने आदि जनसूचनाओं की मांग की थी। जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वारा संबंधित अध्यापक से ससमय वांछित सूचनाएं न मिल पाने के कारण आवेदिका ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जिस पर दो वर्ष पश्चात उपरोक्त अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।

आवेदिका की तीन अपीलें अभी राज्य सूचना आयोग के अधीन लम्बित हैं जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन निकट भविष्य में आयोग लापरवाह शिक्षक और संबंधित अधिकारियों को लपेट सकता है। आवेदिका के अनुसार जब तक वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो जाती तब तक काले कारनामों को उजागर करने की कार्यवाही जारी रहेगी।