झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) अविनाश कुमार सिंह की अदालत से युवती को बदनाम करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाए जाने पर पीड़िता द्वारा आत्महत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी ) देवेश श्रीवास्तव के अनुसार थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुए वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार स्व० सुरेश नागर निवासी ग्राम मवई गिर्द ने बताया था कि 14 जुलाई 2017 को उसकी बहन कु० पूजा देवी ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी ।जिसके संबंध में जानकारी की तो मौसी कमला की लड़की रूबी पुत्री ने बताया कि ग्राम औडेरा, थाना राठ, जिला हमीरपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र गोपाल नागर पूजा से एकतरफा प्यार करता था
और उस पर शादी करने के लिए दवाब बनाता था। यह बात रूबी को पूजा ने बताई थी और कह रही थी कि ये मेरे पीछे ही पड़ा है और मेरी बदनामी हो जायेगी। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं।

14 जुलाई को सुनील कुमार ग्राम मवई गिर्द में घटना के समय मौजूद था और घटना के बाद वह वहां से भाग गया जिसको गांव के कुछ लोगों ने देखा था। तहरीर के आधार पर थाना बड़ागांव में धारा 306 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा मृतका पूजा के साथ दुष्प्रेरण कारित करने का
गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। न्यायालय ने माना कि मृतका पूजा को अन्य किसी से शादी करने पर उसके फोटो खींचकर नेट पर डालने का भय दिखाकर प्रताड़ित किया गया जिसके कारण पूजा को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध सुनील कुमार को धारा-306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पाँच वर्ष के सश्रम
कारावास तथा 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।