झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अंजना की कोर्ट में नाबालिग किशोरी संग छेड़खानी करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) के मुताबिक सगीर उर्फ शकील पुत्र नूर निवासी पंजाबी कॉलोनी के खिलाफ बबीना थाने में वर्ष 2013 में नाबालिग किशोरी संग छेड़खानी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी के मुताबिक 3 अक्तूबर 2013 को आरोपी ने घर में घुसकर पुत्री संग छेड़खानी की। पड़ोसियों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने धारा 354 क, 501, 506 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी। लोक अभियोजक ने आरोपी को लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक हमले का दोषी बताते हुए कठोर सजा की मांग की।

दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सगीर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-8 के तहत दोषी ठहराया। उसे चार साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को कोर्ट ने धारा 504 का दोषी ठहराते हुए एक साल कैद एवं धारा 506 के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। कोर्ट ने तीनों सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।