झांसी। देर रात्रि घर में घुसकर लाखों रूपए,सोने चांदी के जेवरात आदि डकैती के मामले में आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दी गई।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी श्रेयांश कुमार जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि १९ मार्च २०२३ की रात्रि लगभग डेढ़ बजे मंदिर के रास्ते ताला तोड़ कर घर के अन्दर ७-८ अज्ञात बदमाश हाथों में सब्बल, तमंचा, चाकू लिये घुस आये जिनमें से कुछ ने वादी, उसके पुत्र, पत्नी एवं पुत्रवधू को बुरी तरह से मारापीटा जिससे सिर व हाथ में गम्भीर चोटे आई। बदमाश १५ लाख रूपये नगद व ३५० ग्राम सोना व ४ किग्रा०चाँदी के जेवरात आदि ले गये । तहरीर के आधार पर धारा- ३९५, ४१२, ४१३, ४१४ भा०दं०सं० के तहत थाना गुरसरांय में मुकदमा दर्ज किया गया।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त मेहर संजू पुत्र हरिदास बाल्मीकि निवासी ग्राम वीरपुरा थाना गरौठा को एक अन्य सह अभियुक्त के साथ ३१ मार्च २०२३ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से उक्त डकैती की घटना में वादी के घर से लूटे गये ८९८० रूपये , घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू तथा मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त मेहर संजू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया ।