झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में माह मई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल से 08 मई तक किया जाना था। कोई भी राशनकार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके दृष्टिगत वितरण का कार्य 14 मई तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल प्रति कार्ड कुल (35 किग्रा० खाद्यान्न) एवं जनपद के पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2.00 किग्रा० गेहूं एवं 3.00 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
जिलापूर्ति अधिकारी ने जनपद झांसी के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि माह मई 2026 के सापेक्ष खाद्यान्न 14 मई तक उचित दर दुकानों पर उपस्थित होकर ई-पॉस मशीन के द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवंटित खाद्यान्न गेहूं/चावल, निःशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से 08 मई के साथ-साथ 14 मई को निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।












