झांसी । घर में घुसकर दलित किशोरी के साथ बलात्कार व जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचनाकर्ता ने थाना गरौठा मे अंशुल प्रजापति के विरुद्ध 15 मई 2023 रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वादी, पत्नी के साथ अपनी रिश्तेदारी में गया था। वादी के वृद्ध माता-पिता, वादी की नाबालिग पुत्री (पीडिता), उम्र करीब 16 वर्ष व नाबालिग पुत्र उम्र करीब 13 वर्ष घर पर था । 22 अप्रैल 2023 को करीब 2 बजे दिन वादी के गाँव का ही अंशुल प्रजापति पुत्र भज्जू वादी के घर में घुस आया और वादी की नाबालिग पुत्री को तमंचा अड़ाकर जबरन घर के अन्दर पकड़ कर ले गया और डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया और जाते समय धमकी दी कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो तुझे व तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। वादी की पुत्री दहशत में आ गयी और सहमी सहमी रहने लगी। जब वादी व उसकी पत्नी वापस आये और अपनी पुत्री से डरे सहमे रहने की वजह पूछी तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इस पर वादी उसी समय अंशुल प्रजापति को इस बात का उलाहना देने गया तो
उसके साथ गाली-गलौच कर, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

उक्त मामले में थाना गरौठा में धारा 323, 328, 376 डी ए.452, 504, 506 भादं०सं०, धारा- 5 जी/ 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) 5 एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में सह अभियुक्त रब्बू पुत्र पर्वत सिंह, निवासी ग्राम मारकुआ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।