झांसी । किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचनाकर्ती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थनापत्र देते हुए बताया था कि वादिया की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री/पीडिता 16 जनवरी 2023 को समय करीब 09.30 बजे विधालय में कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा देने गयी थी । पेपर देकर जब उसकी पुत्री स्कूल से वापस नहीं आयी तो वादिया अपनी पुत्री के स्कूल पता लगाने गयी तो पता चला कि उसकी पुत्री यहां नहीं है। वादिया ने अपनी पुत्री को काफी खोजा, लेकिन पता नहीं चल सका। उसको शक है कि उसकी पुत्री को शनि बहला फुसलाकर ले गया है, क्योंकि वादिया की पुत्री को शनि आये दिन फोन करता था। वादिया शनि के घर पता लगाने गयी तो शनि घर पर नहीं था तथा फोन बंद किये है। वादिया की पुत्री को भगाने में शनि की माँ व उसके पुत्र का भी हाथ है। वादिया ने घटना की सूचना चौकी विश्वविद्यालय थाना नवाबाद, झाँसी में दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना नवाबाद में सनी एवं अन्य दो के विरुद्ध 18 जनवरी 2023 को रिपोर्ट धारा 363, 366, 376 भा०द०सं०एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना नवाबाद में दर्ज की गई। उक्त मामले में अभियुक्त शनि पुत्र अशोक उम्र 20 वर्ष, निवासी गुमनावारा, महाराणा प्रताप नगर, मेडीकल के पीछे, हाल निवासी ग्राम बेहटा, थाना बड़ागाँव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।