ग्वालियर। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ग्वालियर न्यायालय में रेल कोच के बाथरूम व दरवाजे की अल्युमिनियम पट्टी को चोरी कर ले जाने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रेलवे में टेक्नीशियन प्रथम को एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड से दंड किया गया।

बताया गया है कि अभियुक्त राकेश रावत जो कि रेलवे में टेक्नीशियन प्रथम के पद पर रेल खंड वैगन विभाग में वर्ष 2015 में कार्यरत था जिसे रेलवे कोच की बाथरूम व दरवाजे में लगी अल्युमिनियम पट्टी को चोरी कर ले जाते हुए आरपीएफ ग्वालियर द्वारा पकड़ा गया था। इस प्रकरण में विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ग्वालियर न्यायालय में ममला विचारण चल रहा था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों आदि के आधार 14 अक्टूबर 2023 को न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त रेल कर्मी राकेश रावत को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड से दंड किया गया है। सरकार की तरफ से वरिष्ठ लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा उक्त मुकदमा की अभियोजन कार्यवाही निष्पादित की गई।