झांसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में 4 वर्ष 4 माह पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

24 जून 2019 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर धारा 354(क) भादवि व 9/10 पॉक्सो एक्ट बनाम राजेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा नि. बड़ा बाजार हजरयाना थाना कोतवाली जनपद झाँसी पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं एडीजीसी झाँसी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 7 नवंबर 2023 को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त राजेश शर्मा उपरोक्त को 05 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में विवेचक उ0नि0 शिवजीत सिंह, एडीजीसी झाँसी विजय सिंह, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 स्नेहलता तथा पैरोकार थाना कोतवाली का आयूष पटेल का विशेष योगदान रहा।