झांसी(बुन्देलखण्ड)। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत में धारा 376, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट का दोष साबित होने पर धारा 376 में दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 4 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 में दो वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ ौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार 31 दिसम्बर 2015 को वादिनी अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ अपने खेत से घर वापस लौट रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त मीनू ने वादिनी की पुत्री को घर छोडऩे के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और एकांत में ले जाकर अपनी जेब से कट्टा निकालकर वादिनी की पुत्री के साथ बलात्कार कर मंसिल माता के पास छोड़ दिया। छोड़ते समय धमकी दी की अगर किसी से घटना बतायी तो माता-पिता व जान से खत्म कर दूंगा। घटना के कुछ दिन तक चुप रहने पर वादिनी को उसकी पुत्री ने घटना के बारे में बताया। इस पर वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बरूआसागर की पुलिस द्वारा अभियुक्त मीनू उर्फ राजेश के विरूद्ध धारा 376, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की।
बरुआसागर पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। आरोप तय होने के पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वनीय मानते हुये अभियुक्त मीनू उर्फ राजेश पुत्र जगदीश निवासी मातवाना बरूआसागर झांसी पर दोष सिद्ध होने पर दफ ा 376 आईपीसी में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, दफ ा 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार जुर्माना अदा न करने 6 माह का अतिरिक्त कारावास एवं दफ ा 506 आईपीसी में दो वर्ष का कारावास व 500 रूपये जुर्माना, अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड में से 15 हजार रूपये पीडि़ता को दिये जाने का आदेश दिया गया।