झांसी (बुन्देलखण्ड)। संयुक्त आबकारी आयुक्त टास्क फोर्स हरिश्चन्द्र ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में मदिरा की निकासी/प्राप्ति ऑन लाइन किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है। इस सम्बन्ध में सेवा प्रदाता द्वारा अवगत कराया गया है कि बार अनुज्ञापनों के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड न होने के कारण उनके द्वारा थोक अनुज्ञापनों से मदिरा की निकासी का विवरण किसी आईडी के सापेक्ष किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत कार्य एवं राजस्व हित में जिला आबकारी अधिकारियों को आबकारी आयुक्त के आदेश के क्रम में सूचित किया गया है कि २१ जनवरी के उपरांत पोर्टल पर अपंजीकृत बार अनुज्ञापनों को थोक अनुज्ञापनों से निकासी नहीं दी जाएगी। अत: निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि के पूर्व अपने-अपने जनपद में संचालित बार अनुज्ञापनों को तत्काल पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद अनुपानल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।