झांसी (बुन्देलखण्ड)। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट झांसी अभय श्रीवास्तव की अदालत में अभियुक्त संदीप कुशवाहा पुत्र ठाकुर दास कुशवाहा निवासी बड़ागांव गेट पुलिस चौकी के सामने थाना कोतवाली झांसी का जुर्म साबित होने पर धारा 354 में तीन वर्ष का कारावास व 4000 अर्थदण्ड, पास्को एक्ट में चार वर्ष का कारावास, धारा 323 में एक वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 325 में 4 वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, 506 में 2 वर्ष का कारावास व 1000 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार वादी गनेश प्रसाद कुशवाहा की पुत्री आभा कुशवाहा जब अपने घर के बाहर अपने छोटे भाई के साथ दरवाजे पर बैठी थी तभी अचानक अभियुक्त संदीप कुशवाहा अपने दो तीन दोस्तों के साथ शराब पीकर आया और बुरी नियत से आभा का हाथ पकड़कर गंदी-गंदी गालियां देते हुये साथ नहीं चलने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। आभा के चिल्लाने व रोने पर अभियुक्त के अज्ञात दोस्तों ने धक्का दिया और शर्ट में छुपा हुआ सरिया निकाल कर पुत्री आभा व बेटे को सरिया मार कर जान मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट गनेश द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज करायी। विवेचना पश्चात अभियुक्त संदीप कुशवाहा के विरूद्ध धारा 354, 323, 504, 506 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप तय होने के पश्चात अभियोजन द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। आरोप/ जुर्म साबित होने पर अभियुक्त संदीप कुशवाहा निवासी अंदर बड़ागांव गेट थाना कोतवाली झांसी को धारा 354 में तीन वर्ष का कारावास व 4000 अर्थदण्ड, अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 4 चार वर्ष का करावास व 5000 अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह क अतिरिक्त कारावास। धारा 323 में एक वर्ष का कारावास व 500 अर्थदण्ड,अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त करावास। धारा 325 आईपीसी में 4 वर्ष का कारावास व 5000 अर्थदण्ड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व 1000 अर्थदण्ड, अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया। अर्थदण्ड में से 8000 पीडि़ता को देने का आदेश दिया गया। उक्त सजा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये सुनाई।