झांसी । जिला मैजिस्ट्रेट ने साहू समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र साहू को एक माह के लिए जिला बदर कर दिया है। उनका 25 अगस्त तक जनपद की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

न्यायालय जिलाधिकारी ने गत दिवस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र के नैनागढ़ निवासी धर्मेन्द्र साहू को गुण्डा ऐक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में उसने खुद को साहू समाज का जिलाध्यक्ष बताते हुए शान्तिप्रिय व्यक्ति तथा लगाए गए आरोप झूठे बताये थे। जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के आरोपों को सही मानते हुए धर्मेन्द्र साहू को 24 घण्टे के अन्दर जनपद की सीमा से बाहर होने तथा 25 अगस्त तक प्रवेश न करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रत्येक थाना क्षेत्र को छोड़ने से पहले वहाँ के प्रभारी को अपने आने जाने की सूचना देने को कहा है। गौरतलब है कि धर्मेन्द्र साहू के खिलाफ चन्द्रशेखर साहू एडवोकेट ने मुकदमा दर्ज कराया था।