झांसी । लाखों रुपए की धोखाधड़ी, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी के आरोपी पिता – पुत्र का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- २, पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक बाजपेई के अनुसार वादी मुकदमा के पुत्र राहुल के मौसिया ससुर ओम प्रकाश अग्रवाल ,पुत्र योगेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल एवं पत्नी द्रौपदी अग्रवाल तथा ममिया ससुर मनोज कुमार अग्रवाल एवं रामजी अग्रवाल रिश्तेदार है। १७ जनवरी २०२३ को ओमप्रकाश अग्रवाल एवं उसके दोनों बेटे , पत्नी द्रोपदी वादी के घर आये और अपने रिश्तेदार मनोज कुमार अग्रवाल एवं रामजी अग्रवाल को मूंगफली के व्यापार हेतु ६० लाख रुपये की अत्यंत सख्त जरूरत बताई जिस पर वादी ने यहां वहां से इन्तजाम करके नकद साठ लाख रूपये अपने घर पर समक्ष गवाहान दे दिये ।तय तारीख १५ अप्रैल २०२३ तक जब उधार लिये ६० लाख रुपये वापस नहीं किये गये तब वादी ने बातचीत कर दवाब डाला जिस पर २९ अप्रैल २०२३ को उक्त ओमप्रकाश अग्रवाल व उसका लड़का आकाश उसके घर आये एवं उक्त रकम वापस करने के लिए स्टाम्प पर लिखापढ़ी करके माह मई में रूपए वापस लौटाने का वायदा किया । इसके बाद भी रुपए वापस न लौटाकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त मामले में अभियुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० प्रेमप्रकाश अग्रवाल , योगेश अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल निवासीगण सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य सह अभियुकागण
के साथ मिलकर मूंगफली के व्यापार हेतु वादी मुकदमा से धोखाधड़ी व छलपूर्वक ६० लाख रुपये उधार लेने ,रुपये मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की
धमकी देने तथा उक्त रुपयों को बेईमानी से हड़पने का अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनते हुए पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए अभियुक्तगण ओमप्रकाश अग्रवाल, योगेश अग्रवाल का धारा ४२०, ५०४, ५०६ भाद०सं० के तहत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।