झांसी। अपर सत्र न्यायधीश विशेष पोक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत में अभियुक्त रामकुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव निवासी आरएच लाइन हेड क्वार्टर 31 आर्मी डिविजन सदर बाजार झांसी को 6 पोक्सो एक्ट में आरोप साबित होने पर दस वर्ष की सजा व बीस हजार रुपए जुर्माना की सुनाई गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ ौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार 12 दिसम्बर 2015 की रात वादिया निवासी न्यू कलिंगा लाइन भट्टा गांव सदर बाजार ने तहरीर देते हुए बताया कि उसके पति के साथ यूनिट में काम करने वाला सैन्यकर्मी राम कुमार उसके पड़ौस में रहता है। 12 दिसम्बर 2015 की रात लगभग 10.30 बजे जब रामकुमार ने उसके घर में घुस कर उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार कर रहा था। पुत्री के चिल्लाने पर वादिया ने आरोपी रामकुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। वादिया ने बताया कि अभियुक्त रामकुमार जून 2015 से उसकी पुत्री के साथ डरा धमका कर व बेहला फुसलाकर और परिवार को जान माल का खतरा दिखा कर पुत्री के साथ बलात्कार करता चला आ रहा था। वादिया द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धारा 376 आईपीसी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोप तय होने के पश्चात अभियोजन द्वारा साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए रामकुमार जो की फौज में कार्यरत है को धारा 6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 20000 रुपए जुर्माना, अदा नहीं करने पर 1 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया गया। इसके अलावा 15000 रुपए पीडि़ता को देने का आदेश भी हुआ। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।