झांसी । विशेष न्यायाधीश द०प्र ०क्षे०) पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत में दो अलग-अलग मामलों में दो लुटेरों के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए गए।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार 09 जून 2024 को वादिया ने थाना सदर बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि वह काम से लौट रही थी जब वह जेल चौराहे से टैक्सी में बैठकर अपने घर हंसारी जा रही थी तभी अपाचे सवार दो व्यक्ति टैक्सी का पीछा करते हुए आये और जैसे ही वह हाथी ग्राउण्ड के सामने पहुंची अपाचे पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बलपूर्वक उसका पर्स छीन लिया और हंसारी क्रॉसिंग के बगल जा रहे कच्चे रास्ते की तरफ भागे कुछ राहगीरों ने पीछा किया, तो आगे चलकर बाइक बन्द हो जाने के कारण बाइक छोड़कर भाग गये। उसके पर्स में 10,000 रूपये,आधार कार्ड, एस०बी०आई० बैंक की पासबुक, मोबाइल आदि है। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

इसी तरह वादी हरीमोहन ने थाना चिरगाँव पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 जुलाई 2023 को वह अपनी दुकान बंद कर अपने गाँव लुधियाई जा रहा था, जैसे ही वह पहाड़िया मंदिर के समीप पहुँचा, रास्ते में एक मोटर साइकिल में तीन लोग खड़े थे, जैसे ही वादी
उनके पास पहुंचा तो वह लोग वादी की मोटर साइकिल के सामने आ गये और एक व्यक्ति ने तमंचा लगा दिया वह डर गया। वादी मुकदमा के गले में काले रंग का बैग पड़ा था, उसे झपट लिया। बैग में दुकान के करीब 30,000 रूपये थे। उसी बैग में दुकान की उधारी की वही खाता किताब व दुकान की चाबी थी और वादी मुकदमा की जेब में मोबाइल था, वह भी साथ ले गये।  गाली गलौच करते हुए तीनों लोग मोटर साइकिल से रामनगर गाँव की तरफ भाग गये। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 392,504 भा०दं०सं० के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त मामले में अभियुक्त कौशल ठाकुर उर्फ समरपाल सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी मोहल्ला परकोटा कस्बा व थाना गुरसरांय व दूसरे मामले में धारा 392, 411, 413, 414, 420 467, 468, 471भा०द०सं०के तहत मुकदमे में अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू झाँ पुत्र मनोज झा निवासी मथुरा कॉलोनी सिमराहा की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिये गए।