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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शक्ति पुत्र तौमर के न्यायालय में नौ वर्ष पूर्व व्यवसायी पर जानलेवा हमले का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कैलाश और रिंकू को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी तेज सिंह गौर के अनुसार, संजीव कुमार सरावगी ने थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बड़ागांव इंटर कालेज के सामने स्थित कपड़े की दुकान बंद कर रहा था तभी बस स्टैंड की ओर से आए दो बदमाशों ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। इससे पैर में गोली के छर्रे लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त कैलाश राजपूत और रिंकू रायकवार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त कैलाश राजपूत एवं रिंकू रायकवार को दोषी पाया और सजा सुनाई।

एडीजीसी तेज सिंह गौर के अनुसार, वादी को पूर्व में 19 नवंबर 2016 को पोस्ट से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें 10 लाख रुपये की मांग पूरी न किए जाने पर उसे दस दिन में जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसकी सूचना उसने थाने में दी थी।