झांसी। पंद्रह वर्षों से विचाराधीन डकैती के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
अधिवक्ता हरदयाल माहौर एड ने बताया कि थाना सीपरी बाजार मसीहा गंज क्षेत्र अंतर्गत निवासी प्यारेलाल ने वर्ष 2009 में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके घर के सामने रहने वाला रामप्रकाश तिवारी निवासी बरुआ सागर, दीपेंद्र तिवारी आदि ने उसकी सरकारी राशन की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए सरकारी राशन और सोने ,चांदी के जेवरात लूट लिए। इस संबंध में न्यायालय द्वारा सभी को आरोपी मानते हुए सम्मन जारी कर तलब कर मुकदमे की सुनवाई शुरू की गयी थी।
मुकदमे में आरोपी रामवती ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया था कि प्यारेलाल ने यह मुकदमा पेशबंदी के चलते किया है। क्योंकि प्यारेलाल ने जिन लोगों को गवाह बनाया वह खुद पूर्व के उनके धारा 500 के चल रहे मुकदमे में आरोपी हैं। वहीं प्यारेलाल व अन्य न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित नेत्रपाल सिंह की अदालत ने साक्ष्य अभाव में सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। पहले इस मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता प्रतीक चौरसिया ने की थी।











