झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, सुनील कुमार यादव के न्यायालय ने पंद्रह साल पहले कच्ची देशी मिलावटी शराब सहित पकड़े गए कबूतरा को सात वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेजसिंह गौर एवं देवेंद्र पांचाल के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार तिवारी ने 11 मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह ओरछा गेट बाहर चौकी क्षेत्र में गश्त करते हुए बकरा मंडी तिराहे पर पहुंचे तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी मोटर साइकिल में अगल-बगल एक-एक प्लास्टिक की कट्टी दिखाई दी। पुलिस को अचानक सामने देख घबराते हुए उसने मोटर साइकिल रोक दी ,शक होने पर एक कांस्टेबल ने पास पहुंचकर रोक लिया तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम सतीश कबूतरा पुत्र सरदार कबूतरा निवासी पाडरी बताया। जामा तलाशी में प्लास्टिक की कट्टियो में कच्ची देशी मिलावटी शराब बरामद की गयी। पुलिस ने बरामद माल व मोटर साइकिल सहित उसे गिरफ्तार कर लिया।
तहरीर के आधार पर अभियुक्त सतीश कबूतरा के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा-60/72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 एवं धारा-272 भा०द०सं० 1860 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गयी।विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध सतीश कबूतरा को धारा-272 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास , धारा-60 उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।