गैंग्स्टर के अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 देवाशीष ने गैंग्स्टर पर्वत कुशवाहा निवासी रिछरा फाटक थाना कोतवाली दतिया (मध्यप्रदेश) को 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रकाश पाठक ने बताया कि थाना बबीना पुलिस ने पर्वत कुशवाहा को वर्ष 2023 में अलग-अलग स्थानों पर गैंग बनाकर अपराध करने तथा आम जनजीवन को प्रभावित करने पर धारा 3 (1) यूपी गैंग्स्टर ऐक्ट में पंजीकृत किया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना और सजा सुनायी।

विवेचक उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टबल सन्तोष कुमार व महिला कॉस्टबल चंचल कुमारी, पैरोकार काँस्टबल योगेश कुमार ने प्रभावी पैरवी की।

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