झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने 14 साल पूर्व नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार हुए युवक पर दोष सिद्ध होने पर एक साल की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि थाना जीआरपी पुलिस ने 5 मई 2012 को झांसी रेलवे स्टेशन प्लेट फॉर्म से हमीरपुर के राठ बलेसर निवासी आनंद शर्मा को 130 ग्राम नशीला पाउडर से सहित गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे एक साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।














