सौ ग्राम गांजा में गिरफ्तार अभियुक्त को दो वर्ष की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह के न्यायालय ने दो वर्ष पूर्व सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर दो साल का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने 28 जनवरी 2024 को बस स्टैंड तिराहा के पास से वाहन चेकिंग के दौरान खिरक पट्टी निवासी रवि अहिरवार को सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त रवि अहिरवार को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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