9 वर्षीय बालिका से दुराचार का दोष सिद्ध, फूफा को 25 वर्ष की सज़ा

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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-सीए डब्ल्यू)/ (बलात्कार संग पॉक्सो अधिनियम सम्बन्धी) अनुभव द्विवेदी की अदालत में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर फूफा अशोक कोरी निवासी ग्राम गुलारा थाना चिरगाँव को 25 साल की सज़ा व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की माँ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 9 वर्ष की बेटी कक्षा एक में पढ़ती है। 6 जनवरी 2020 को नन्दोई का भाई घुमाने के बहाने बेटी को अपने साथ ले गया। रात में नन्दोई उसे अपनी बुआ के घर झांसी के बंगलाघाट मोहल्ला में ले गया। अगले दिन फोन करने पर बताया कि बच्ची को चोट लगी है और वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। तब माता पिता अस्पताल पहुँचे, तो खून से लतपथ बच्ची को देखकर माँ घबरा गयी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। माता-पिता के अस्पताल पहुँचते ही आरोपी भाग गया। आरोपी के भागने पर बच्ची ने रोते हुए बताया कि फूफा ने रात को कमरा बन्द कर उसके साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर भी वह नहीं माने।

कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने, पीड़िता के बयान, गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अशोक कोरी को दोषी मान कर 25 साल की सज़ा व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

 

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