झांसी। उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने अवगत कराया है कि मतदान दिवस को जनपद झांसी में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवेतन अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे काम नही लिया जायेगा। इसी प्रकार उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना के अनुसार जनपद झांसी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान 15 अप्रैल 2021 को उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद झांसी के समस्त क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिये जहां त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन 2021 में मतदान किया जाना है। उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये लोक हित में छूट प्रदान की गयी है कि यदि मतदान के दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रुप में मनाया जायेगा।अतः जनपद झांसी के समस्त कारखानों के सेवायोजक तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के नियोजक/स्वामी उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।