नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष का कठोर कारावास 

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि पाल कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने 9 मई 2018 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि पाल कॉलोनी निवासी महेंद्र पाल उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने बिहार के पटना जिला से बालिका को बरामद करते हुए आरोपी महेंद्र को हिरासत में लिया था। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण ओर पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी महेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी कर आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष की सजा और पचास हजार का अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।

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