अन्त्योदय कार्डधारकों में चीनी का अनुमन्य दर पर वितरण
झांसी। अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मार्च 26 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार) का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में चीनी का अनुमन्य दर पर 12 से 28 मार्च के मध्य कराये जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 11 किग्रा0 चावल एवं 10 किग्रा० बाजरा (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) तथा जनपद के नगर क्षेत्र टोडी फतेहपुर एवं नगर निगम झांसी के विक्रेता श्री कृष्ण कुमार साहू की दुकान पर 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल का निःशुल्क का वितरण किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक की 03 किग्रा० चीनी रू0 18/-प्रति किग्रा० की दर से वितरण किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगम झांसी, तहसील सदर, तहसील मोंठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में तथा तहसील गरौठा के विकासखण्ड बामौर, नगर एरच, नगर पंचायत गरौठा, नगर गुरसरांय तथा विकासखण्ड गुरसरांय के सीताराम भगवंतपुरा, संतोषी निपान, अंजू सिर्वो, कान्हा महिला स्वयं सहायता समूह लखावती में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों 02 किग्रा० गेहूं, 01 किग्रा० चावल एवं 02 किग्रा० ज्वार (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का उठान एवं निःशुल्क वितरण कराया जायेगा
तहसील टहरौली में उचित दर दुकान सिद्ध महाराज महिला स्वयं सहायता समूह में 02 किग्रा० गेहूं 03 किग्रा० चावल तथा अवशेष क्षेत्र में 02 किग्रा० गेहूं, 01 किग्रा० चावल एवं 02 किग्रा० बाजरा एवं तहसील गरौठा के विकासखण्ड गुरसरांय में सीताराम भगवंतपुरा, संतोषी निपान, अंजू सिर्वो, कान्हा महिला स्वयं सहायता समूह लखावती को छोड़कर अवशेष में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों 02 किग्रा० गेहूं, 01 किग्रा० चावल एवं 02 किग्रा० बाजरा में तहसील तहसील मऊरानीपुर सम्पूर्ण क्षेत्र में 02 किग्रा० गेहूं, 01 किग्रा० चावल एवं 02 किग्रा० बाजरा कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का उठान एवं निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण प्रातः काल 08:00 से 12.00 बजे तक तथा दोपहर 02.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।














