गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोप तय, 19 को फैसला

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दो आरोपी दोष मुक्त

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में पांच वर्ष पूर्व मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ावली में ग्रामीण को रास्ते घेर कर मारपीट और जान से मारने की नीयत से बंदूक से फायर कर घायल करने के मामले में एक आरोपी पर आरोप तय हो गया है। इसकी सजा पर 19 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोष मुक्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम ने बताया कि 15 जून 2020 को ग्राम बुढ़ावली निवासी पवन ने मोठ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता 14 जून की रात अपने भतीजे की शादी में खाना खाकर देर रात करीब साढ़े नौ बजे अपने घर लौट रहे थे तभी रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते कृष्ण गोपाल उर्फ हरीश, हरीश शंकर उर्फ मोंटी, शिव शंकर उर्फ बबलू निवासी ग्राम बुढ़ावली और इनका एक साथी भूरे उर्फ भूपेंद्र निवासी जरिया हमीरपुर ने उन्हें घेर लिया ओर लाठी डंडों से मारपीट कर हाथ में बंदूक लिए थे उससे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिससे एक गोली उसके पिता के हाथ में लग गई। शोर शराबा सुनकर वह अपने पिता को बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही मुक़दमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी कृष्ण गोपाल की मृत्यु हो गई थी। आरोपी भूरे उर्फ भूपेंद्र की ओर से पैरवी अधिवक्ता विवेक कुमार वाजपेई और आरोपी हरीश शंकर उर्फ मोंटी तथा शिव शंकर उर्फ बबलू की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजा राम तिवारी कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान आज न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में आरोपी भूरे उर्फ भूपेंद्र ओर शिव शंकर उर्फ बबलू को दोष मुक्त कर दिया है वहीं आरोपी हरीश शंकर उर्फ मोंटी पर अपराध 307, 506 का आरोप सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी सजा पर 19 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

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