मासूम से अश्लीलता का दोष सिद्ध, अधेड़ अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

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13 माह में मिला मासूम को न्याय

झांसी। न्यायालय स्पेशल पोस्को एक्ट में 13 महीने में एक मासूम बालिका के साथ अश्लीलता करने का दोष सिद्ध होने पर अधेड़ अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 8 मार्च 2025 को एक महिला ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घरों में झाडू पोंछा लगाने का कार्य करती है। वह सिविल लाइन झोकनबाग में आशा राम राय के यहां काम करती थी। घटना वाले दिन वह आशा राम के यहां काम करके अपनी सात वर्षीय पुत्री को वहीं छोड़ कर दूसरी जगह काम करने चली गई थी। जब वह लौट कर आई तो उसकी पुत्री गुमसुम थी।

काफी पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया। देर रात घर पहुंचने पर पुत्री ने बताया कि आशा राम ने उसे अकेली आकर उसके साथ अश्लीलता की ओर कपड़े उतार दिए। यह बात उसने इसलिए नहीं कही वह उसकी मां को नौकरी से न निकाल दे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज कर महज एक माह में ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त आशा राम राम को पांच वर्ष का कारावास और दस हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

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