झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2023 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 के सापेक्ष चीनी का अनुमन्य दर पर वितरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा (14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किगा० चावल) प्रति कार्ड मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशन काड़ों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० (02 किग्रा० गेहूं एवं 03 किगा० चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट मात्रानुसार निःशुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी का प्रति राशन कार्ड रू. 18/- प्रति किग्रा० की दर से वितरण दिनांक 05-12-2023 से दिनांक 20-12-2023 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विकेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विकेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विकेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20 दिसम्बर 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।