झांसी (बुन्देलखण्ड)। अष्टम सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत में अभियुक्त राजा भैया पुत्र जगदीश यादव निवासी कैरोखर थाना ककरबई गुरसरांय झांसी पर अपराध साबित होने पर धारा 354 आईपीसी में चार वर्ष का कारावास व 5000 जुर्माना एवं 8 पॉक्सो एक्ट का जुर्म साबित होने पर चार वर्ष का कारावास व 5000 जुर्माना से दण्डित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार 19 मार्च 2014 को वादी की पुत्री उगना देवी अपने खेत से बाड़े में जा रही थी। जब वह तालाब के पास पहुंची तो पीछे से आरोपी राजा भैया यादव ने उसे पकड़ कर बुरी नियत से पटक दिया और शोर मचाने पर मौके से भाग गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना ककरबई पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया व आरोप तय होने के पश्चात अभियोजन द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजा भैया को धारा 354 आईपीसी का जुर्म साबित होने पर 4 वर्ष के कारावास व 5000 रुपए जुर्माना व अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट का जुर्म साबित होने पर अभियुक्त को 4 वर्ष के कारावास व 5000/-जुर्माना व अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि में 5000/- रूपये पीडि़ता को देने का आदेश भी हुआ।