झांसी। भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने या घायल होने पर मतदान कार्मिकों को नुकसान भरपाई या क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। उक्त जानकारी आरटीआई एक्टिवटी डा. रहबर सुल्तान को एक जनसूचना के जबाव में निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई है। आयोग द्वारा २५ मार्च व २५ अपै्रल २०१४ को जारी किये गये दो आदेशों का हवाला देते हुये बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी मतदानकर्मी की आकस्मिक मृत्यु होती है तो क्षतिपूर्ति के रूप मे १० लाख देय है जब कि असामायिक तत्वों, अलगाववादियों द्वारा बम ब्लास्ट, हथियारों से हमला, बारूदी सुरंगों से होने वाली मृत्यु पर कार्मिक के परिजनों को २० लाख देय है। इसी प्रकार स्थाई विकलांगता होने पर ५ लाख देय है जब कि यदि यही घटनाएं बम ब्लास्ट आदि द्वारा घटित होती है तो उक्त धनराशि दोगुनी दी जाती है। सूचना में यह भी बताया गया कि ड्यूटी का प्रारम्भ तब से माना जायेगा जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान कर्मी के घर से निकलने के समय से लेकर चुनाव ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचने के समय के बीच घटित किसी भी घटना पर ही क्षतिपूर्ति देय होगी।