झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह के न्यायालय ने 8 वर्ष पहले एक किलो दो सौ ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष की जेल और पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि उल्दन थाना पुलिस ने 13 मई 2017 को तोड़ीफतेहपुर के नजर गंज निवासी रोहित को बाइक से एक झोला में एक किलो दो सौ ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दो साल की सजा और पांच हजार अर्थदंड से दण्डित किया गया।













