धोखाधड़ी कर 26 लाख रूपये हड़पने वाले आरोपी जेल से नहीं निकल सके

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झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नेत्रपाल सिंह की अदालत ने महिला को बीडा में जमीन के मिले मुआवजा को षड्यंत्र के तहत उसे दूसरी जमीन खरीदवाने का झांसा देकर महिला के 26 लाख रूपये हड़पने वाले दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल कैरोलिया ने बताया कि वर्षा ने 15 सितंबर 2024 को बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बीडा का पैसा आया था, गोरा मछिया निवासी प्रशांत शर्मा ऊर्फ दीपक महाराज और राम जी अहिरवार ने उसे बीडा के आये पैसे को एक सस्ती जमीन खरीदवा कर उस पर प्लॉटिंग कर उसे भारी फायदा कराने का झांसा देकर एक जमीन के फर्जी खतौनी बनाकर उसे दिखाई और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बैनामे के नाम पर उससे 26 लाख रूपये हड़प लिए।

कई महीनों तक उसे जमीन नहीं मिलने पर उसने कई बार पैसे मांगे लेकिन उसे पैसे नहीं दिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से मना कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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