झांसी। व्यापारी नेता संतोष साहू ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार सभी किराना व्यवसायियों, दूध दही एवं दवा विक्रेताओं को अवगत कराया जाता है कि 7 मई / गुरुवार से समस्त आवश्यक वस्तुओं( खाद्य सामग्री) की दुकानें सुबह 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक प्रतिदिन खोली जा सकती हैं एवं एकल दुकान ( जहां एक दुकान के दोनों ओर कम से कम चार पांच मकान होने के बाद ही कोई अन्य दुकान स्थापित हो ) ऐसी सभी प्रकार की दुकानें आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली समस्त दुकानें प्रातः 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक प्रतिदिन खोली जा सकती हैं।

व्यापारी नेता संतोष ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार व्यापारियों एवं व्यापार मंडल को आज निम्न निर्देश जारी किए गए—
1.समस्त एकल दुकाने (एक स्थान पर एक ही दुकान )कॉलोनी के अंदर की दुकानें और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिसमें आवश्यक , गैर- आवश्यक सेवा/ वस्तु इत्यादि का भेद नहीं किया जाएगा।
2.समस्त मॉल, एवं मार्केट बंद रहेंगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को मार्केट में खुलने की अनुमति प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक के लिए होगी।

  1. हॉट स्पॉट एरिया में आपातकालीन सेवा (दवा इत्यादि) के अलावा कोई भी व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं होगी।
  2. समस्त दुकानदार आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए श्रीमान एसपी सिटी महोदय से पास लेकर अपने सामान की होम डिलीवरी करा सकते हैं।
    सभी दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंशिग, सैनिटाइजेशन एवं मास्क लगाने की व्यवस्था सुचारू एवं आवश्यक रूप से करनी होगी। अपने एवं अपनों की रक्षा के लिए शासन द्वारा प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।