झांसी । जनपद में अवैध खनन बर्दास्त नही किया जायेगा। यदि पटटाधारक अपनी चैहद्दी के अतिरिक्त खनन करते हुये पाया जाते है तो पटटा निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। पटटाधारक यदि प्रतिबन्धित मशीनों का प्रयोग करते हुये नदी का वास्तविक स्वरुप और किसानों के खेतो को बिगाड़ते है तो कार्यवाही के साथ ही रॉयल्टी की 5 गुनी धनराशि वसूल की जाएगी।
यह बात जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने जनपद में संचालित बालू/मौरम खनन की समीक्षा करते हुये दिये। उन्होने खनन के दौरान गाइडलाइन के विपरीत काम करने पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि तहसील गरौठा के ग्राम एरच के गाटा संख्या 01 में क्षेत्रफल 40.468 हेक्टेयर पर बालू/मौरम के खनन हेतु मैसर्स अम्बे सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड बी-3 प्रथम तल साकेत नई दिल्ली प्रतिनिधि रामवीर सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी स्टेडियम के पास विवेक बिहार कालोनी करौली राजस्थान के पक्ष में खनन पटटा स्वीकृत है।
स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें ग्राम एरच में प्रवाहित बेतवा नदी में स्वीकृत बालू/मौरम के खनन पटटाधारक द्वारा बालू/मौरम के अवैध खनन तथा प्रतिबन्धित वाटर लिफ्टर मशीनों का प्रयोग कर नदी का स्वरुप और किसानो के खेतों को नष्ट किया जा है। शिकायतोों के सम्बन्ध में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स उपजिलाधिकारी गरौठा, क्षेत्राधिकारी पुलिस गरौठा, थानाध्यक्ष-एरच, जिला खान अधिकारी झांसी तथा खान निरीक्षक झांसी द्वारा जून को स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र का आस्कमिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में खनन क्षेत्र की सीमा को प्रदर्शित करने वाले सीमा चिन्हो का अनुरक्षण नहीं किया गया है।
प्राप्त शिकायत एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पाया गया कि उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली-1963 के नियमो एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्देशों एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त शिकायत एवं तहसील स्तरीय टास्क फार्स द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या के आलोक में पटटाधारक को नियमानुसार नोटिस निर्गत की कार्यवाही की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में संचालित पट्टा में अगर इस तरह की कोई भी शिकायत पाई जाती है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।