बालक से कुकर्म करने का दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में तीन वर्ष पूर्व 12 वर्षीय बालक से कुकर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को उन्नाव गेट बाहर एकता कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उन्नाव गेट बाहर देशराज कोष्ठा के मकान में किराए से रहने वाले महोबा निवासी दिनेश रायकवार उसके 12 वर्षीय पुत्र को बहला फुसला कर घर से किला पर ले गया जहां उसके साथ कुकर्म किया। बालक के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी दिनेश ने उसके पुत्र को किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह द्वारा की गई अभियोजन की ठोस पैरवी पर अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 377 में दस वर्ष की सजा और पचास हजार अर्थदंड तथा पोस्को एक्ट में बीस साल की सजा तथा एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजा गया।

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