वृद्धा को पीट कर हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा के न्यायालय में वृद्धा को पीट कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त जगदेव यादव निवासी कचीर को आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवेश श्रीवास्तव के अनुसार ककरवई के कचीर गाँव निवासी मुन्नालाल ने ककरवई थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। उसकी 80 वर्षीय माँ सुमित्रा देवी घर से करीब 300 मीटर दूर दूसरे घर पर अकेली रहती हैं। 22 नवम्बर 2023 की रात को माँ खाना खा कर सो रही थीं। देर रात करीब 12 बजे ममेरे भाई गुलजारी लाल ने बताया कि माँ के साथ घटना हो गई। तब पत्नी के साथ वह घटना स्थल पर पहुँचा। माँ सुमित्रा खून से लतपथ मिलीं। उसने बताया कि गाँव के जगदेव यादव ने मारपीट की है। परिजन सुमित्रा को अस्पताल ले गए, जहाँ पर उनकी मौत हो गई।

सुमित्रा ने एक दिन पहले जगदेव यादव को गाली दे दी थी। इसी रंजिश के चलते उसने आधी रात को घर में घुस कर डण्डे से पीट कर माँ की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई, बहस व गवाही के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

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