झांसी। विशेष न्यायाधीश द. प्र. झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत में पंद्रह साल पहले दंपत्ति को तमंचा अड़ा कर लूटपाट करने का दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन मिश्रा ने बताया कि ग्राम बसाड़ी निवासी विजय सिंह ने 8 मई 2010 को थाना टहरौली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से बच्चे को लेकर गुरसराय ब्लॉक टीकाकरण कराने गया था। वहां से लौटते समय आड़ी सड़क के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उसे ओवर टेक कर रोक लिया ओर तमंचा अड़ा कर मोबाइल फोन ओर पर्स छीन लिया। विजय ने बताया लुटेरे उसकी पत्नी का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास कर रहे थे लेकिन चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोग दौड़ लगाकर आ गए तो तीनों बदमाश अपनी बाइक क्रमांक यूपी 93 आर 1203 से भागने लगे। राहगीर और उसने बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई।
पूछताछ में पकड़े गए तीनों लुटेरों ने अपने नाम चिरगांव के करगांव निवासी सुल्तान सिंह, ओम प्रकाश, मानवेंद्र सिंह बताए। पुलिस ने तीनों को जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान लूट का दोष सिद्ध होने पर तीनों अभियुक्तों को सात सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने से दंडित किया गया।












